मथुरा: जिले की थाना वृंदावन पुलिस ने एक शराब माफिया की लगभग 33 लाख 59 हजार 200 रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया है. यह कार्रवाई 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंदी एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई है.
क्या है पूरा मामला
एसएसपी मथुरा डॉ. गौरव ग्रोवर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहा है. बताया जाता है कि थाना वृंदावन के जिले सिंह उर्फ जिलेदार ने वर्ष 2008 में अपराधों में लिप्त रहकर 33 लाख 59 हजार 200 रुपए की अचल संपत्ति अर्जित की गई थी. अवैध रूप से अर्जित की गई अचल संपत्ति को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट मथुरा को रिपोर्ट प्रेषित की गई. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्ति को कुर्क किए जाने के आदेश 23 अप्रैल 2021 को पारित किए गए. आदेश के अनुपालन में शराब माफिया अभियुक्त जिले सिंह द्वारा आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति लगभग 33 लाख 59 हजार 200 रुपए की कुर्क की गई है.