मथुरा:भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए दर्ज याचिका को जिला जज ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. अब सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद केस चलेगा. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने दो वर्ष पूर्व इस मामले में याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.
सितंबर 2020 में दर्ज हुई थी याचिका:कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री निवासी लखनऊ अधिवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं. उन्होंने 25 सितंबर 2020 को मथुरा जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने को लेकर प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था. उस वक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन ने प्रार्थनापत्र यह कहकर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ना तो संस्था की पदाधिकारी हैं और ना ही जमीन की हकदार.
मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा:रंजना अग्निहोत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से प्रार्थनापत्र खारिज होने के बाद 30 सितंबर 2020 को जिला जज की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. उन्होंने मांग की थी कि श्री कृष्ण जन्मस्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए. उन्होंने दावा किया था कि मुगल शासक औरंगजेब में यहां पर बने मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया था.