मथुरा: जिले के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को अपर जिला सेशन न्यायाधीश सेकंड की कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता की ओर से जमानत याजिक पर दो घंटे बहस की गई. इसके बाद कोर्ट ने देर शाम अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी चांद मोहम्मद की अग्रिम जमानत याचिका और आरोपी फैसल खान की जमानत याचिका खारिज कर दी.
मंदिर में नमाज पढ़ने वाले दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
मथुरा जिले के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को कार्ट ने खारिज कर दिया है. दो घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की.
जानकारी देते शासकीय अधिवक्ता विषम पाल.
हाईकोर्ट में करेंगे अपील
वहीं बचाव पक्ष अधिवक्ता गुंजन ने बताया अभी कोर्ट के आदेश की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की है. उन्होंने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे.