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श्री कृष्ण जन्मभूमि मामलाः सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई सुनवाई - मथुरा समाचार

मथुरा जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर पिछले साल दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई 23 जुलाई को हुई थी.

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला
श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला

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Published : Jul 30, 2021, 7:37 AM IST

Updated : Jul 30, 2021, 6:02 PM IST

मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर शुक्रवार को दोपहर बाद जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई. 20 मिनट बहस होने के बाद प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ताओं ने अपना जवाब दाखिल किया. चौथे प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जन्मभूमि मामले को लेकर अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त तय की है. सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए हैं.

महेंद्र प्रताप की याचिका पर सुनवाई

जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शुक्रवार दोपहर बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर पिछले दिनों डाली गई याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट में करीब 20 मिनट बहस हुई. प्रतिवादी पक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी अधिवक्ताओं ने अपने जवाब दाखिल किए.

सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई सुनवाई

16 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई

चौथे प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता ने जन्मभूमि मामले को लेकर अभी तक सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है. शुक्रवार को प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए न्यायालय ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया. जन्मभूमि मामले को लेकर अपना पक्ष कोर्ट में दाखिल करें. जन्मभूमि मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी.

पिछली तारीख में कोर्ट के सामने दो बिंदु रखे गए

अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के सामने शुक्रवार को दो बिंदु रखे गए हैं. जिसमें कहा गया है कि जीपीआरएस सिस्टम और रेडियोलॉजी सिस्टम के द्वारा खुदाई करानी चाहिए. ताकि हिंदू देवी देवताओं के विग्रह के अहम सबूत मिल सकें. मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में मंदिर तोड़ने का शाही फरमान की कॉपी न्यायलय के सामने पेश की गई है.

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर कोर्ट में वाद दर्ज

पिछले साल सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट धर्म रक्षा संघ और अधिवक्ताओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक परिसर को अतिक्रमण मुक्त और 1968 में की गई डिक्री की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया गया. पिछले साल 23 दिसंबर को ही कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जो कि जन्मभूमि मामले को लेकर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था.

वादी पक्ष ने चार लोगों को बनाया प्रतिवादी

सामाजिक संस्था द्वारा सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया गया. जिसमें शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को विपक्षी पार्टी बनाया गया है.

क्या है मांग

12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को ये जमीन डिक्री की गई. डिग्री रद्द करने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था द्वारा सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दर्ज किया गया है.

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महेंद्र प्रताप सिंह वादी पक्ष अधिवक्ता ने बताया जन्मभूमि मामले को लेकर शुक्रवार सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. तीन प्रतिवादी पक्ष ने न्यायालय में अपना जबाव दाखिल किया. लेकिन लखनऊ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में जन्मभूमि मामले को लेकर कोई जवाब दाखिल नहीं किया है. कोर्ट द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किए गए हैं और मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त तय की गई है.

Last Updated : Jul 30, 2021, 6:02 PM IST

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