मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर शुक्रवार को दोपहर बाद जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई. 20 मिनट बहस होने के बाद प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ताओं ने अपना जवाब दाखिल किया. चौथे प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जन्मभूमि मामले को लेकर अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त तय की है. सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए हैं.
महेंद्र प्रताप की याचिका पर सुनवाई
जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शुक्रवार दोपहर बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर पिछले दिनों डाली गई याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट में करीब 20 मिनट बहस हुई. प्रतिवादी पक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी अधिवक्ताओं ने अपने जवाब दाखिल किए.
16 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई
चौथे प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता ने जन्मभूमि मामले को लेकर अभी तक सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है. शुक्रवार को प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए न्यायालय ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया. जन्मभूमि मामले को लेकर अपना पक्ष कोर्ट में दाखिल करें. जन्मभूमि मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी.
पिछली तारीख में कोर्ट के सामने दो बिंदु रखे गए
अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के सामने शुक्रवार को दो बिंदु रखे गए हैं. जिसमें कहा गया है कि जीपीआरएस सिस्टम और रेडियोलॉजी सिस्टम के द्वारा खुदाई करानी चाहिए. ताकि हिंदू देवी देवताओं के विग्रह के अहम सबूत मिल सकें. मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में मंदिर तोड़ने का शाही फरमान की कॉपी न्यायलय के सामने पेश की गई है.