मथुरा:गुरुवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम ईदगाह प्रकरण को लेकर मनीष यादव की याचिका पर सुनवाई हुई. दोपहर 2:00 बजे बाद न्यायालय में याचिका पर पक्ष विपक्ष अधिवक्ता के द्वारा दलीलें पेश की गई. जज ने 45 मिनट दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई 5 दिसंबर को तय की गई है. वादी उपस्थित न होने पर आज न्यायालय ने अंतिम अवसर दिया था.
वाद संख्या 152 पर हुई सुनवाई
हिंदू आर्मी चीफ भगवान श्री कृष्ण के वंशज ने बताया कि मनीष यादव ने पिछले डेढ़ वर्ष पूर्व जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि हम सब के आराध्य भगवान श्री कृष्ण जन्म भूमि मंदिर के पास अवैध निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने अवैध मस्जिद का निर्माण किया था. उसे हटाकर भव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण का बनाए थे. गुरुवार को मनीष यादव की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई 45 मिनट तक पक्ष विपक्ष अधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश की न्यायालय ने इस प्रकरण पर अगली सुनवाई 5 दिसंबर को तय की है.
न्यायालय ने वादी को दिया था अंतिम अवसर
सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में वादी मनीष यादव पिछले कई वार से गैरहाजिर होते नजर आ रहे थे, जिसके चलते न्यायालय ने वादी पर दो बार जुर्माना और नोटिस भी जारी किए थे. आज न्यायालय में वादी मनीष यादव के अधिवक्ता प्रकरण को लेकर बहस की गई थी.