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मथुरा: शाही मस्जिद में पूजा की अनुमति मांगने की याचिका पर 1 जुलाई को होगी सुनवाई

शाही मस्जिद.
शाही मस्जिद.

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Published : May 18, 2022, 12:01 PM IST

Updated : May 18, 2022, 2:42 PM IST

11:53 May 18

मथुरा: शाही मस्जिद में पूजा की अनुमति मांगने की याचिका पर 1 जुलाई को होगी सुनवाई

जानकारी देते राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक.

मथुरा:शाही मस्जिद में पूजा की अनुमति मांगने की सुनवाई अब 1 जुलाई को होगी. अखिल भारत हिंदू महासभा ने बुधवार की सुबह सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि शाही ईदगाह मस्जिद जो कि भगवान कृष्ण का प्राचीन गर्भगृह है वहां प्रत्येक व्यक्ति को पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए. लड्डू गोपाल का अभिषेक और पूजा अर्चना की मांग को लेकर दायर याचिका पर अब सुनवाई 1 जुलाई को होगी.

श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर जनपद के न्यायालय में हर रोज कोई न कोई प्रार्थना पत्र दायर किया जा रहा है. बुधवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में लड्डू गोपाल का अभिषेक और पूजा अर्चना करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई. प्रार्थना पत्र पर बहस होने के बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय की है.

विवादित स्थान पर पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी
विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर सामाजिक संगठन और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने बुधवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया शाही ईदगाह मस्जिद जोकि भगवान श्री कृष्ण का मूल विग्रह और प्राचीन मंदिर है. उस स्थान पर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए. न्यायालय में प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होने के बाद अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय की गई है.

ठाकुर विराजमान केशव देव बनाम शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर पिछले 3 वर्ष पूर्व जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदू सामाजिक संगठन कृष्ण भक्त मनीष यादव के द्वारा कृष्ण जन्मभूमि परिसर से अवैध शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग को लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए थे. उन सभी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई समय-समय पर होती है.

पिछले दिनों हाईकोर्ट ने दिए आदेश
हाईकोर्ट ने निचली अदालत को आदेशित करते हुए कहा कि जनपद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जो भी मामले न्यायालय में दाखिल किए गए हैं. उनका 4 महीने में निस्तारण किया जाए.

अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बताया कि माननीय न्यायालय से अनुमति की मांग की है कि जो प्राचीन मंदिर है जो कि कथित ईदगाह है, वहां हमें लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने की अनुमति प्रदान की जाए. क्योंकि हमने पहले भी जिला प्रशासन से अभिषेक करने की अनुमति मांगी गई थी. आज हमने माननीय न्यायालय में आवेदन दिया है कि जो हिंदू महासभा है देश का प्राचीन संगठन है. सन् 1915 में रजिस्ट्रेशन किया गया था जिसमें आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी, वीर सावरकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सब इसमें बड़े पदों पर रह चुके हैं. संविधान से पहले जो संगठन बना है जहां भी हिंदुओं के मठ, मंदिर हैं, जहां भी मंदिरों पर अवैध अतिक्रमण होगा, उसकी आवाज उठाने के लिए हिंदू महासभा अग्रसर रहेगी. आज हमने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करने की अनुमति दे दी जाए. हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था. उस कारागार को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई थी, भगवान श्री कृष्ण का मूल विग्रह उसी स्थान पर है.

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Last Updated : May 18, 2022, 2:42 PM IST

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