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PFI के सदस्यों की एडीजे इलेवन की कोर्ट में हुई बहस - hearing on pfi members

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तीन सदस्य अतीकुर्रहमान, मसूद और आलम की जमानत याचिका को लेकर बृहस्पतिवार को एडीजे 11 की कोर्ट में दोपहर में सुनवाई शुरू हुई आरोपी पक्ष अधिवक्ता ने दो घंटे तक कोर्ट मे आरोपियों का पक्ष रखा.

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PFI के सदस्यों की एडीजे इलेवन की कोर्ट में हुई बहस

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Published : Nov 12, 2020, 2:34 PM IST

मथुरा:हाथरस में हिंसा फैलाने के आरोप में गुरुवार को जिला कारागार में बंद पीएफआई के तीन सदस्यों की जमानत याचिका पर एडीजे 11 की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. आरोपी पक्ष के अधिवक्ता से दो घंटे तक बहस कोर्ट में हुई. आरोपी की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है. दोपहर तक सरकारी अधिवक्ता पीएफआई मामले में बहस करेंगे.

सरकारी अधिवक्ता रखेंगे अपना पक्ष
एडीजे 11 की कोर्ट में आरोपियों का पक्ष पूरा होने के बाद सरकारी अधिवक्ता पीएफआई मामले में अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखेंगे


जिला कारागार में बंद पीएफआई के चार सदस्य
5 अक्टूबर को जनपद के मांट टोल प्लाजा पर पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम, सिद्दीकी और मसूद को हाथरस में हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. जिनके पास से पंपलेट लैपटॉप डायरी सामान बरामद किया गया था.

मांट थाने में दर्ज है मुकदमें
पीएफआई के चारों सदस्यों पर मांट थाने में तीन मुकदमे दर्ज हैं. पीएफआई के मामले में लखनऊ एसटीएफ की टीम मामले की जांच कर रही है. आरोपी पक्ष अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया गुरुवार को आरोपी पक्ष की तरफ से बहस कोर्ट के समक्ष पूरी हो चुकी है. लंच बाद सरकारी अधिवक्ता पीएफआई मामले में कोर्ट के समक्ष बहस करेंगे.

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