मथुराः जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर पांच अलग-अलग याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. दोपहर 2:00 बजे के बाद कोर्ट में वादी प्रतिवादी के अधिवक्ता न्यायालय में पहुंचे और वाद संख्या 353/21 174/22 252/22 888/22 620/22 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. न्यायालय में 1 घंटा 30 मिनट अधिवक्ताओं ने बहस की. मुस्लिम पक्ष ने वादी पर आरोप लगाया कि मामला न्यायालय में चलने लायक नहीं है, इसलिए खारिज कर देना चाहिए. लेकिन कोर्ट ने प्रकरण को लेकर पांचों याचिकाओं पर 27 मार्च को अगली सुनवाई होगी.
पांच याचिकाओं पर हुई सुनवाई
जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री वाद संख्या 353/21, अखिल भारत हिंदू महासभा दिनेश कौशिक वाद संख्या 174/22, अनिल त्रिपाठी वाद संख्या 252/22 शिकायतकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह वाद संख्या 888/22 और जितेंद्र बिसेन की वाद संख्या 620/22 को लेकर दोपहर 2:00 बजे बाद सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर 28 फरवरी और चार अन्य याचिकाओं पर अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी.
आरोप-प्रत्यारोप
श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अधिवक्ता पक्ष-विपक्ष ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए. मुस्लिम पक्ष ने कहा श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण न्यायालय में सुनने लायक नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए. जबकि वादी अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि पिछले दो और 3 वर्षों से न्यायालय में याचिका पर तारीख पर तारीख पड़ रही है. कोई गंभीर सवाल नहीं उठाई जा रहे. मुस्लिम पक्ष ईदगाह कमेटी खारिज करने पर तुला हुआ है, जबकि दूसरा मुस्लिम पक्ष सेंट्रल सुन्नी बापोड़ न्यायालय में हाजिर होता नहीं है. जज साहब हम चाहते हैं भगवान श्रीकृष्ण की जमीन भगवान को मिलनी चाहिए.