मथुरा:जिले में पकड़े गए पीएफआई के चार सदस्यों में से तीन सदस्यों की जमानत याचिकाओं पर नौ नवम्बर यानी आज सुनवाई होनी थी. दोनों पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय पहुंच चुके थे, लेकिन सुनवाई टाल दी गई. रविवार को न्यायालय के एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वहज से इसे टाला गया. अब यह सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश-11 में 10 नवंबर को होगी. हाथरस में एक युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मृत्यु के पश्चात इन आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे.
PFI के सदस्यों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली - हाथरस मामला
यूपी के मथुरा में पकड़े गए पीएफआई के चार सदस्यों में से तीन सदस्यों की जमानत याचिका पर 9 नवम्बर यानी आज सुनवाई होनी थी. रविवार को न्यायालय के एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वहज से कोर्ट में आज यह सुनवाई टाल दी गई.
जानें पूरा मामला
शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमर सिंह की अदालत में अतीक उर रहमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी. न्यायाधीश ने रहमान के पुलिस हिरासत में होने के कारण सुनवाई नौ नवम्बर तक टालने का फैसला किया. इससे पूर्व न्यायाधीश ने मसूद अहमद और मोहम्मद आलम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी नौ नवंबर को निर्धारित की थी. फिलहाल अब यह सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश-11 में 10 नवंबर को होगी.
क्यों हुई थी गिरफ्तारी?
हाथरस में एक युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मृत्यु के पश्चात इन चारों आरोपियों के खिलाफ धार्मिक आधार पर दंगे फैलाने के प्रयास और देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे. इन दिनों चारों आरोपियों-कप्पन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम, मसूद अहमद और अतीक उर रहमान से विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा पूछताछ की जा रही थी.