मथुरा: हाथरस कांड में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में पकड़े गए पीएफआई के दो सदस्यों की जमानत याचिका पर सुनवाई आज टल गई. मामले में अगली सुनवाई 9 नवंबर को निर्धारित की गई है. बुधवार को सीजेएम कोर्ट ने 48 घंटे की रिमांड एसटीएफ को दी थी. आरोपियों के पुलिस कंट्रोल में होने के कारण जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।
दोनों पर है दंगा भड़काने का आरोप
जनपद के मांट टोल प्लाजा पर 5 अक्टूबर को पीएफआई के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, जस्टिस फॉर हाथरस जैसे पंफ्लेट बरामद हुए थे। पुलिस ने पीएफआई के चारों सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था. पुलिस की पकड़ में आए चारों आरोपी अतीकुर्रहमान, आलम, सिदिक और मसूद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. चारों आरोपी जिला कारागार में हैं.
एसटीएफ की टीम कर रही है जांच
हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में पिछले दिनों जनपद के मांट टोल प्लाजा पर पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार करे गए थे. पुलिस ने इन पर मांट थाने में तीन मुकदमे दर्ज किए हैं. पीएफआई से जुड़े साक्ष्यों की जांच लखनऊ एसटीएफ की टीम कर रही है।