मथुराः जनपद में पिछले दिनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के चार सदस्यों को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया था. जिसे लेकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एडीजे)-10 ने मंगलवार को कोर्ट में सुबह 11 बजे पीएफआई के सदस्य मसूद की जमानत याचिका पर बहस हुई. इसे लेकर कोर्ट ने 10 दिन का समय मांगा था. इस दौरान एक अन्य आरोपी आलम की सुनवाई 29 अक्टूबर यानी गुरुवार को निर्धारित की गई है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर 29 अक्टूबर को सुनवाई को लिए कहा है.
STF की टीम कर रही जांच
हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में पिछले दिनों जनपद में मार्ट टोल प्लाजा पर पीएफआई के चार सदस्य गिरफ्तार किए गए थे. पुलिस ने पीएफआई के चारों सदस्यों पर मार्ट थाने में तीन मुकदमे दर्ज किए हैं. बता दें कि इस मामले में पीएफआई से जुड़े साक्ष्यों की जांच लखनऊ एसटीएफ की टीम कर रही है.
पीएफआई के पकड़े गए थे चार सदस्य
जनपद के मार्ट टोल प्लाजा पर पीएफआई के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से लैपटॉप मोबाइल जस्टिस फॉर हाथरस पंपलेट बरामद हुए. पुलिस ने चारों पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया. बता दें कि पुलिस द्वारा पकड़े गए चारों आरोपी अतीकुर्रहमान, आलम, सिदिक और मसूद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है, जिन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में स्थाई जेल में रखा गया है.
जमानत याचिका पर 29 को होगी सुनवाई
पीएफआई के सदस्य अतीकुर्रहमान निवासी मुजफ्फरनगर और मसूद निवासी बहराइच की जमानत याचिका पर एडीजे-10 गुरुवार को सुनवाई करेंगे. एडीजे-10 कोर्ट एपीओ नरेंद्र शर्मा ने बताया कि पीएफआई के सदस्य मसूद की जमानत याचिका पर बुधवार को बहस हुई. साक्ष्य कोर्ट में उपलब्ध कराने के लिए कोर्ट ने 10 दिन का समय मांगा था. एक अन्य आरोपी आलम की जमानत याचिका पर भी 29 अक्टूबर को ही सुनवाई होगी.