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जिला कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की सुनवाई टली

जिला जल की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर आज सुनवाई होनी थी. लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी.

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Published : May 5, 2021, 7:01 PM IST

जिला कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की सुनवाई टली
जिला कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की सुनवाई टली

मथुराः जिला जज की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर आज सुनवाई होनी थी. लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. पिछले साल 25 सितंबर को कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

पहली पिटीशन पर न्यायालय में नहीं हुई सुनवाई

कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पिछले साल पिटीशन फाइल की थी. पिछली तारीख पर जज के कोरोना पॉजिटिव होने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी. आज फिर से इस मामले की सुनवाई टल गई. मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.

श्री कृष्ण जन्म भूमि का मालिकाना हक

श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. कृष्ण भक्त अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित पांच अधिवक्ताओं ने पिछले साल 25 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका डाली थी.

जन्मभूमि मामले में चार प्रतिवादी पक्ष

श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है. प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय कोर्ट में अपना-अपना वकालतनामा दाखिल किया है. प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करना है. लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर मामले की सुनवाई नहीं हो सकी.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता करुणेश शुक्ला ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर जिला न्यायालय कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी थी. लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को लेकर मामले की सुनवाई नहीं हुई और अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.

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