मथुरा :शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान पक्ष-विपक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश कीं. विपक्ष के सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित ना होने के कारण कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 अगस्त को तय की है.
गौरतलब है कि अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने पिछले वर्ष सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. प्रार्थना पत्र में विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे कराने की मांग की गई थी. यह भी मांग की गई थी, कि वरिष्ठ कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके मौके की स्पष्ट रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए. इसी प्रार्थना पत्र की सुनवाई आज सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में हुई.
अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक कोर्ट में लंबित हैं कई मामले :
मथुरा जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर 12 से अधिक प्रार्थना पत्र कोर्ट में विचाराधीन हैं. समय-समय पर पक्ष-विपक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी दलील पेश करते रहते हैं. अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन के 2 प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिए थे, जिसमें विवादित स्थान पर पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करने की अनुमति मांगी गई थी. अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शुक्रवार को 174 /21 वाद संख्या पर सुनवाई हुई थी. पक्ष-विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए और अपनी बहस की. इस प्रकरण में विपक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित न होने की वजह से कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 अगस्त को नियत की है.
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