मथुराःश्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई शुक्रवार को सिविल कोर्ट में सुबह 11 बजे होनी थी लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन जज के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अगली सुनवाई 18 जनवरी को निर्धारित की गई है. गौरतलब है कि जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर हिंदू आर्मी चीफ संगठन के प्रमुख मनीष यादव ने याचिका दायर की थी.
हिंदू आर्मी चीफ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव 15 दिसंबर को पिटीशन
लखनऊ निवासी हिंदू आर्मी चीफ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हुए अपील की थी. उनकी ओर से मथुरा सीनियर डिवीजन सिविल जज कोर्ट में एडवोकेट पंकज जोशी ने पिटीशन फाइल की थी.
चार लोगों को पार्टी बनाया
लखनऊ निवासी मनीष यादव ने खुद को कृष्ण भगवान का वंशज बताते हुए कृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर पिटीशन फाइल की थी. इस पिटीशन में सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को पार्टी बनाया गया है.
क्या है मांग
याचिका के अनुसार 12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी की ओर से किया गया. 20 जुलाई 1973 को जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में याचिका दायर की गई है.