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श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की सुनवाई फिर टली

मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले में 6 जुलाई की सुनवाई फिर टल गई. जिला अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा.

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Published : Jul 6, 2021, 3:24 PM IST

मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक मामले में मंगलवार को जिला जज की कोर्ट मे सुनवाई नहीं हो सकी. दिल्ली निवासी कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल सितंबर में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. दोपहर 12:00 बजे जिला न्यायालय कोर्ट में वादी, प्रतिवादी पक्ष मौजूद न होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है. बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में छह अन्य मामले अभी भी विचाराधीन हैं.


जन्मभूमि मामले में चार प्रतिवादी पक्ष
श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर न्यायालय में दायर की गई याचिका में चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए हैं. जिसमें शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट शामिल हैं. चारों प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता समय-समय पर आकर न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के छह अन्य मामले कोर्ट में विचाराधीन
श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर कृष्ण भक्त, कृष्ण वंशज,अधिवक्ता और मंदिर सेवायत द्वारा न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में छह मामले अभी विचाराधीन है. सभी वादी पक्ष समय-समय पर आकर न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हैं.

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यह है पूरा मामला
बता दें कि वर्तमान में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर 13.37 एकड़ बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में भागवत भवन, लीला मंच, कृष्ण का गर्भ गृह बना हुआ है और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. 1968 मे डिक्री की गई भूमि समझौते को रद करने की मांग की जा रही है. सभी याचिकाओं में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मस्जिद मुक्त बनाने की मांग की गयी है. वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने ETV BHARAT को फोन पर बताया श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मंगलवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, किन्हीं कारणवश न्यायालय में वह उपस्थित नहीं हो सके. इसलिए मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 जुलाई की तिथि निर्धारित किया है.

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