मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर शुक्रवार को जिले के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई हुई. 30 मिनट बहस होने के बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई तय किया है. वादी पक्ष अधिवक्ता ने न्यायालय के सामने पिछली तारीख पर कुछ बिंदु रखे थे. उन बिंदुओं पर बहस की गई. प्रतिवादी पक्ष को न्यायालय में उपस्थित न होने पर नोटिस जारी किया गया है.
जन्मभूमि मामले पर हुई सुनवाई
पिछले साल 23 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सामाजिक संस्था, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, धर्म रक्षक संघ के साधु संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर याचिका दायर की थी. 23 दिसंबर की शाम को जन्मभूमि मामले में न्यायालय ने वाद दर्ज करने के आदेश दिये थे. सिविल जज की कोर्ट में शुक्रवार को 11 बजे मामले की सुनवाई हुई. 30 मिनट बहस पूरी होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की गई है.
प्रतिवादी पक्ष को नोटिस
सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई की गई थी. जन्मभूमि मामले को लेकर वादी पक्ष अधिवक्ता ने चार प्रतिवादी पक्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, शाही ईदगाह कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है. न्यायालय में सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. बहस होने के बाद न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष सुन्नी बोर्ड को नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश किए हैं.