मथुरा:श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी. जहां वादी पक्ष अधिवक्ताओं को कोर्ट में हाजिर होना होगा. वहीं इस मामले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे हमारे पूर्वजों की निशानियां आज भी मिलेंगी. उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और न ही कोई समन प्राप्त हुआ है. कोर्ट द्वारा जो भी समन जारी किया जाएगा, उसका जवाब देंगे.
गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि श्रीकृष्ण सेवा संस्थान ट्रस्ट पूरे क्षेत्र का टैक्स जमा करता आया है. सभी जगह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का मालिकाना हक है. आज विवाद सिर्फ अवैध कब्जे को लेकर खड़ा हुआ है. नगर पालिका और बिजली का भुगतान जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि का फाउंडेशन तोड़कर एक अवैध मस्जिद, जो पूर्वजों का अस्तित्व दबाकर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई. शाही ईदगाह मस्जिद के पत्थर आज भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि से मिलते हुए हैं.