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मथुरा: छात्रवृत्ति घोटाला मामले में 62 संस्थानों के प्रबंधकों पर FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुए छात्रवृत्ति घोटाला मामले में 62 आईटीआई संस्थानों के प्रबंधकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है. बता दें कि घोटाले का खुलासा होने के बाद ही सीएम योगी के निर्देश पर चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था.

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Published : Jan 2, 2021, 2:29 PM IST

छात्रवृत्ति घोटाला
छात्रवृत्ति घोटाला

मथुरा: जनपद में अधिकारियों ने शिक्षक माफियाओं के साथ मिलकर छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला किया. पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर के चलते जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित चार लोगों को सस्पेंड कर दिया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए गए. वहीं 62 शिक्षण संस्थान आईटीआई प्रबंधन संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है.

जनपद में हुआ छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों का घोटाला

जनपद में समाज कल्याण अधिकारी की मिलीभगत से शैक्षिक संस्थान 62 आईटीआई कॉलेजों ने छात्रवृत्ति के नाम पर 23 करोड़ रुपये का घोटाला किया. आरटीआई में खुलासा होने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शासन स्तर से कार्रवाई की गई.

जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित चार लोगों को किया निलंबित

जनपद में छात्रवृत्ति के नाम पर हुए घोटाले की बात सामने आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी, विभागीय कनिष्ठ नवीन मल्होत्रा, विभागीय कनिष्ठ सहायक योगेश कुमार और सहायक लिपिक राहुल कुमार को तत्काल निलंबन के आदेश जारी कर दिए गये.

62 आईटीआई प्रबंधकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज

जनपद में 2015-16 और 2019-20 वर्ष में छात्रवृत्ति के नाम पर अधिकारियों की मिलीभगत से 23 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया. वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी ने 62 आईटीआई कालेज प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. इन्होंने पांच हजार से ज्यादा छात्रों के फर्जी दस्तावेज तैयार करके बैंकों से छात्रवृत्ति निकाली थी.

वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि जनपद में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की बात सामने आने के बाद 62 आईटीआई कालेज के प्रबंधकों, संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है. यह एफआईआर सदर थाने में दर्ज कराई गई है. वहीं निलंबित जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी, नवीन मल्होत्रा, योगेश कुमार और राहुल कुमार के खिलाफ 420, 468, 409 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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