मथुरा: प्रदेश सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कृषि यंत्रों की खरीदी पर 50 फीसद अनुदान(सब्सिडी) देने का प्रावधान किया है. पात्र किसान 50 हजार तक के लागत वाले कृषि यंत्रों को महज ढाई हजार रुपये जमा कर, प्राप्त टोकन के जरिए कृषि यंत्र ले सकते हैं. अगर कृषि यंत्र की कीमत 50 हजार से अधिक तो किसान उसकी खरीदी के लिए पांच हजार रुपये का टोकन प्राप्त कर सकते हैं.
50 प्रतिशत अनुदान पर पा सकते हैं कृषि यंत्र. किसान क्रय यंत्र का बिल दिखाकर कृषि विभाग से सीधे अपने खाते में 50 प्रतिशत का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं. www.upagriculture.com साइट पर जाकर किसान यंत्र पर अनुदान के लिए टोकन निकाल सकते हैं.
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कृषि अधिकारी ने जानकारी दी
कृषि अधिकारी धुरेंद्र सिंह ने बताया कि पात्र किसान भाइयों को छूट देने के लिए शासन ने अनुदान की व्यवस्था की है. किसान भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र जैसे-पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, कल्टीवेटर, पावर चैफ कटर खरीदने के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए यूपी एग्रीकल्चर डॉट कॉम पर किसान भाई जा सकते हैं. इच्छुक किसान भाइयों को अपनी पूरी डिटेल नाम, गांव, पता, आधार कार्ड नंबर आदि फीड करेंगे.
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कृषि अधिकारी धुरेंद्र सिंह ने बताया कि एक महीने के अंदर किसान कृषि यंत्र खरीद कर वह बिल वाउचर कृषि विभाग को उपलब्ध करा देगा. कृषि यंत्र के सत्यापन के बाद सब्सिडी दी जाएगी. यह बहुत ही पारदर्शी योजना है, जिसमें किसानों डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा.