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दिनेश कौशिक ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बनी मीना मस्जिद को हटाने के लिए डाली याचिका

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक मीना ने मस्जिद हटाने के लिए याचिका दायर की है. न्यायालय ने इस पर सुनवाई 26 अक्टूबर तारीख नियत की है.

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मथुरा

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Published : Sep 13, 2022, 8:10 PM IST

मथुरा:श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर विभिन्न हिंदूवादी संगठनों द्वारा न्यायालय में भूमि के स्वामित्व के लिए कई याचिकाएं डाल रखी हैं. जिन पर लगातार सुनवाई हो रही है. वहीं, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने पहले से ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मामले को लेकर विभिन्न याचिकाएं डाल रखी है. अब एक बार फिर से दिनेश कौशिक ने सिविल न्यायालय में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बनी मीना मस्जिद को हटाने के लिए याचिका (Petition for removal of Meena Masjid) डाली है. न्यायालय ने इस केस की सुनवाई की अगली तारीख 26 अक्टूबर नियत की है.

दिनेश कौशिक का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से औरंगजेब के वंशजों ने पूर्वी सीमा में यह मीना मस्जिद बना दी. इसमें दिनेश कौशिक ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड(UP Sunni Central Waqf Board) और इंतजामिया कमेटी(Arrangement Committee) को पार्टी बनाया है. अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बताया कि हमने माननीय सिविल न्यायालय में एक वाद दायर किया है. इसमें हम ने मांग की है कि जो मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर है. उस की पूर्वी सीमा में एक मस्जिद है, उसको कथित मीना मस्जिद कहते हैं. हमने उसको हटाने के लिए माननीय सिविल न्यायालय में वाद दायर किया है.

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक

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दिनेश कौशिक ने कहा कि हमने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को और इंतजामिया कमेटी को पार्टी बनाया है. न्यायालय में उसमें 26 अक्टूबर की डेट लगा दी है. पहले औरंगजेब आया था तो उसने मंदिर की उत्तर दिशा में शाही ईदगाह का निर्माण कराया था. उसके बाद औरंगजेब के वंशजों ने पूर्वी सीमा में यह मीना मस्जिद बना दी. मुस्लिम लोगों का कहीं न कहीं यह षड्यंत्र है कि मंदिर को चारों तरफ से घेर कर अतिक्रमण किया जाए. जिससे मंदिर पर कब्जा हो सके. इसलिए हमने माननीय सिविल कोर्ट में निवेदन किया है. इस पर न्यायालय ने 26 अक्टूबर की डेट लगा दी है.

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