मथुरा: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज के लालच में गर्भवती महिला की हत्या के मामले में दोषियों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने महिला के पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस-दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. वहीं सास को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. वर्ष 2011 में महिला के पिता ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.
दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा. 2010 में हुई थी रेखा की शादी
सौदान सिंह ने अपनी पुत्री रेखा की शादी 2010 में हाथरस के रहने वाले धर्मेंद्र से की थी. परिजनों के मुताबिक शादी के बाद से परिजन अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे. लेकिन हम लोग अतिरिक्त दहेज देने में अक्षम थे.
यह भी पढ़ें-मेरठ में MBA की छात्रा से कथित गैंगरेप का मामला, सैकड़ों छात्रों ने IG कार्यालय को घेरा
दहेज न देने पर फांसी से लटका दिया
इससे गुस्साए रेखा के ससुराल वालों ने वर्ष 2011 में उसे फांसी से लटका दिया. परिजनों का कहना है कि हत्या के समय रेखा गर्भवती थी. रेखा के पिता ने रेखा के पति और सास-ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.
दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
सरकारी वकील भगत सिंह ने बताया फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. वहीं सास को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.