मथुरा: एडीजी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश पांडे ने जान से मारने की नीयत से हमला करने के चार भाइयों को 4 साल की सजा के साथ साढ़े छह हजार रुपये जुर्माना लगाया है. दोषियों ने 6 मई 2015 को श्याम सिंह और उसके पुत्र पर खेत पर जाते समय जान से मारने की नियत से हमला कर दिया था.
वृंदावन थाना क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता जयप्रकाश अपने पिता श्याम सिंह के साथ दिनांक 6 मई 2015 को सुबह 10:30 बजे पैदल अपने घर से पंचमुखी हनुमान परिक्रमा मार्ग से होते हुए खेत पर जा रहे थे. तभी चार सगे भाइयों लक्ष्मण, कृष्ण मुरारी, भगवत और ललारे ने हथियारों से लैस होकर जान से मारने की नियत से पुराने विवाद के कारण श्याम सिंह पर हमला कर दिया. जिसमें श्याम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए.
ग्रामीणों को एकत्रित होता देख आरोपी पीड़ित को मरणासन्न अवस्था मे छोड़कर फरार हो गए. जिसके बाद पीड़ित के पुत्र अधिवक्ता जयप्रकाश ने थाना वृंदावन में आरोपियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कुछ समय बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ गए, जिसमें न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों को 4 साल की सजा और आर्थिकदंड की सजा सुनाई गई है.
शासकीय अधिवक्ता भीष्म सिंह तोमर ने बताया कि यह घटना 6 मई 2015 की घटना है. वादी जयप्रकाश ने इस संबंध में थाना वृंदावन में मुकदमा लिखाया गया था. वादी और उसके पिता अपने खेत पर जा रहे थे. तभी चार लोग लक्ष्मण, कृष्ण मुरारी, भगवत और ललारे ने जान से मारने की नियत से वादी के पिता श्याम के ऊपर हमला कर दिया. लाठी, डंडा और सरियों से हमला किया गया था. जिसमें पीड़ित के सिर में गंभीर चोटे आई थी. पीड़ित का इलाज आगरा और कई अन्य अस्पतालों में चला.