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मथुरा: 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया PFI सदस्य रउफ शरीफ

हाथरस के बहुचर्चित किशोरी हत्याकांड मामले के बाद वहां सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश को लेकर गिरफ्तार किए गए पीएफआई के पांचवें सदस्य रउफ शरीफ की रिमांड पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड मंजूर कर ली है. बता दें कि हाथरस के बहुचर्चित किशोरी हत्याकांड मामले में सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों अतीकुर्रहमान, आलम ,सिद्दीकी और मसूद को पिछले साल 5 अक्टूबर को जनपद के मांट टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किया था. इन लोगों से पूछताछ में रऊफ शरीफ का नाम प्रकाश में आया था. जो इन्हें आर्थिक मदद पहुंचाता था.

रउफ शरीफ की रिमांड पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
रउफ शरीफ की रिमांड पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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Published : Feb 17, 2021, 5:34 PM IST

Updated : Feb 17, 2021, 8:45 PM IST

मथुरा:हाथरस के बहुचर्चित किशोरी हत्याकांड मामले के बाद वहां सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश को लेकर गिरफ्तार किए गएपीएफआई के पांचवें आरोपी रउफ शरीफ की 10 दिन की रिमांड के लिए एसटीएफ ने एडीजे प्रथम की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था. इस पर अधिवक्ताओं की बहस होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को पांच दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है. एसटीएफ टीम अब आरोपी को कहीं भी ले जाकर पूछताछ कर सकती है.दरअसल, एसटीएफ आरोपी को रिमांड में लेकर पूछताछ करना चाहती है. बता दें कि 14 फरवरी को एसटीएफ की टीम आरोपी को केरल से मथुरा लेकर पहुंची थी. जो फिलहाल जिला कारागार मथुरा में बंद है.

पांच दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेजने का दिया आदेश.
एडीजे प्रथम कोर्ट में आरोपी हुआ पेश
एसटीएफ की टीम ने आरोपी रउफ शरीफ को 10 दिनों की रिमांड पर लेने के लिए एडीजे प्रथम की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था. जिसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य रउफ शरीफ को बुधवार को पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की कोर्ट में पेश किया गया. अधिवक्ताओ द्वारा बहस होने के बाद रिमांड को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, फिलहाल आरोपी जिला कारागार मथुरा में बंद रहेगा.
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया एसटीएफ की टीम 13 फरवरी को केरल से आरोपी रउफ शरीफ को लेकर 14 फरवरी को मथुरा पहुंची थी. एसटीएफ की टीम ने आरोपी से पूछताछ के लिए कोर्ट से 10 दिन की रिमांड अवधि मांगी है. इस पर कोर्ट में बहस होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है.
बहुचर्चित किशोरी कांड हाथरस
हाथरस के बहुचर्चित किशोरी हत्याकांड मामले में सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों अतीकुर्रहमान, आलम ,सिद्दीकी और मसूद को पिछले साल 5 अक्टूबर को जनपद के मांट टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किया था. चारों सदस्यों के पास से जस्टिस फॉर हाथरस पंपलेट, लैपटॉप, मोबाइल सामग्री बरामद की गई थी. यह हाथरस जाकर संप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते थे.
पीएफआई सदस्यों से पूछताछ करने पर मास्टरमाइंड का नाम आया सामने
जनपद के मांट टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों से एसटीएफ की टीम ने सघनता से पूछताछ की थी. जिसमें पीएफआई के सदस्य अतीक उर रहमान और मसूद को दंगा भड़काने के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने को लेकर रऊफ शरीफ का नाम प्रकाश में आया था. जोकि विदेशों से फंडिंग कराता था.
Last Updated : Feb 17, 2021, 8:45 PM IST

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