मथुरा: जनपद के अपर जिला न्यायाधीश तृतीय ने बुधवार को एसओजी में तैनात सिपाही रोहित कुमार को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया. 21 मार्च 2019 को बाइक सवार रजत अपने दोस्तों के साथ वृंदावन जा रहा था तभी रास्ते में सिपाही रोहित से मामूली विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था. रोहित ने सरकारी पिस्टल से उसे गोली मार दी थी. उपचार के दौरान रजत की मौत हो गई थी.
बुधवार को अपर जिला न्यायाधीश तृतीय संतोष कुमार की कोर्ट ने सिपाही रोहित को धारा 302 में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी सिपाही पर पचास हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया. दरअसल, बता दें कि 21 मार्च 2019 को कृष्णापुरम कॉलोनी गोविंद नगर के रहने वाले राम शर्मा अपने पुत्र अरुण शर्मा और रजत शर्मा के साथ होली खेलने के लिए वृंदावन जा रहे थे, मथुरा वृंदावन रोड पर सिपाही रोहित का किसी बात को लेकर बाइक सवारों से झगड़ा हो गया. सिपाही ने गुस्से में आकर अपनी सरकारी पिस्टल से रजत को गोली मार दी. घायल रजत की इलाज के दौरान मौत हो गई और मृतक के परिजनों द्वारा सिपाही रोहित के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया था.