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मथुरा:  फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर BJP पार्षद ने जीता चुनाव, कोर्ट ने ठहराया अयोग्य - उत्तर प्रदेश समाचार

यूपी के मथुरा नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर जीत दर्ज करने वाले बीजेपी पार्षद को कोर्ट ने अघोषित करार दिया है. वहीं कांग्रेसी प्रत्याशी को विजय घोषित किया.

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मथुरा नगर निगम

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Published : Nov 26, 2019, 11:19 AM IST

मथुरा: नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में हुए पार्षदी के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चंद बघेल ने फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर जीत दर्ज की थी. अपर जिला जज अष्टम राम प्रकाश पांडे ने बीजेपी पार्षद के सभी अधिकार बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण को विजय घोषित किया है.

मथुरा नगर निगम के वार्ड नंबर दस का मामला.

क्या है पूरा मामला

  • नगर निगम वार्ड नंबर 10 मोहनपुर अडूकी में सुरक्षित सीट से सुरेश चंद बघेल ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर पार्षद का नामांकन भरा था.
  • कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर सत्यनारायण ने भी पर्चा दाखिल किया था.
  • सुरेश चंद बघेल ने खुद को दलित बताकर धनगर जाति का प्रमाण पत्र लगाया था.
  • कांग्रेस प्रत्याशी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी.
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन के दौरान पिटिशन दायर किया था.
  • सोमवार को अपर जिला जज अष्टम राम प्रकाश पांडे ने बीजेपी पार्षद सुरेश चंद बघेल को फर्जी प्रमाण पत्र लगाने के आरोप में अयोग्य पार्षद घोषित कर दिया.
  • कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण को वार्ड नंबर 10 का पार्षद घोषित किया.

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मथुरा के वार्ड नंबर 10 की सुरक्षित सीट से बीजेपी पार्षद सुरेश चंद ने जाति का फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर पार्षद का चुनाव जीता था. कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण ने सुरेश चंद बघेल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. कोर्ट ने सभी तत्वों को जांचने के बाद सुरेश चंद बघेल को अयोग्य घोषित कर दिया. जिला जज अष्टम राम प्रकाश पांडे ने सत्यनारायण को वार्ड नंबर 10 का पार्षद घोषित किया है.
वेदप्रकाश, वकील

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