मथुरा: नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के विवाद मेंआरोपी फैजल खान की जमानत याचिका खारिज हो गई. सीजेएम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद अब जमानत पर सुनवाई 18 नवंबर को डीजे कोर्ट में होगी. 29 अक्टूबर को दो मुस्लिम युवकों चांद मोहम्मद और फैजल खान ने मंदिर में नमाज अदा की थी. इसके बाद मंदिर प्रशासन ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इसके बाद एक आरोपी फैजल खान को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. बुधवार को फैजल खान की जमानत सीजेएम कोर्ट से खारिज हो गई.
मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज
यूपी के मथुरा के नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका खारिज हो गई. सीजेएम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद अब जमानत पर सुनवाई 18 नवंबर को डीजे कोर्ट में होगी. आरोपी फैजल खान को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, नंद गांव के प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिरपरिसरमें 29 अक्टूबर को दो मुस्लिम युवकों फैजल खान और चांद मोहम्मद ने नमाज अदा की थी. दोनों ने मंदिर में नमाजअदा करने की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी. मंदिर प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए थाने में चांद मोहम्मद ,फैजल खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी फैजल खान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था.
आरोपी फैजल खान से खुफिया विभाग की कई टीमें पूछताछ कर चुकी है. फैजल खान से विदेशों से फंडिंग के मामले में भी पूछताछ की जा चुकी है. चारों आरोपी खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य हैं. फिलहाल आरोपी के द्वारा बेल फाइल की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. अब जमानत पर अगली सुनवाई 18 नवंबर 2020 को होगी.