मथुरा: हाथरस में सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में जिला कारागार में बंद पीएफआई के सदस्यों की जमानत याचिका पर सुनवाई आज 10 नवंबर को फिर टल गई. अगली सुनवाई एडीजे-11 की कोर्ट में 11 नवंबर दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी. जिला जज ने स्थाई रूप से एडीजे-11 की कोर्ट को पीएफआई के मामले की सुनवाई के लिए तय किया गया है. रविवार को न्यायालय के एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वहज से इसे 9 नवंबर को टाल दिया गया था, जिसके बाद 10 नवंबर की तारीख तय की गई थी, जिसकी सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी.
मथुरा: PFI के सदस्यों की जमानत याचिका पर आज फिर टली सुनवाई - Hathras case
यूपी के मथुरा में पकड़े गए पीएफआई के चार सदस्यों में से तीन सदस्यों की जमानत याचिका पर आज 10 नवंबर को सुनवाई फिर टल गई. अब यह सुनवाई एडीजे-11 की कोर्ट में 11 नवंबर दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी.
हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का आरोप
हाथरस कांड के बाद सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में 5 अक्टूबर को जनपद के मांट टोल प्लाजा पर पीएफआईके चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, जस्टिस फॉर हाथरस पंपलेट बरामद किए गए थे. पुलिस ने चारों पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया था. पुलिस द्वारा पकड़े गए चारों आरोपी अतीकुर्रहमान, आलम, सिदिक और मसूद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है. सभी आरोपी जिला कारागार में बंद हैं.
टीम ने कोर्ट के समक्ष रखे अहम दस्तावेज
एसटीएफ की टीम ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों से निशानदेही पर बरामद किए गए कई अहम दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश किए हैं, जिसमें कंप्यूटर हार्ड डिस्क, पंपलेट और आरोपी आलम का पासपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष रखा गया. अपर जिला सेशन न्यायाधीश-11 की कोर्ट में 10 नवंबर को जमानत याचिका पर बहस शुरू होनी थी, जिसे टाल दिया गया. अब यह सुनवाई 11 नवंबर को होगी. जिला प्रशासन ने पीएफआई के सदस्यों की जमानत याचिका को लेकर कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे.