मथुरा: उच्चतम न्यायालय से जारी गाइडलाइंस के अनुपालन में जो कैदी उन धाराओं में बंद हैं, जिसमें अधिकतम सजा सात साल है. ऐसे कैदियों को चिन्हित कर कैदियों की एप्लीकेशन पर आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत पर 122 कैदियों को जिला कारागार प्रशासन द्वारा रिहा किया गया. ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में जिला कारागार प्रशासन को समस्याएं उत्पन्न हो रही थी. उस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सके.
कोरोना वायरस संक्रमण ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है. अब तक इस जानलेवा संक्रमण के कारण कई लोग अपनी जान गवा चुके हैं ,तो वहीं कई लोग इसकी चपेट में आकर संक्रमित हो चुके हैं. सरकार और प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वह इस संक्रमण को फैलने से रोकने में अपना सहयोग दें, और घरों पर रहे. आवश्यकताओं की वस्तुएं लेते वक्त भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोके.