उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

उद्योगपति तापड़िया हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद - मैनपुरी की ताजी खबर

मैनपुरी के उद्योगपति तापड़िया हत्याकांड में कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

etv bharat
etv bharat

By

Published : May 26, 2023, 2:43 PM IST

मैनपुरीः मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अवधनगर में तापड़िया हत्याकांड के तीन साल बाद मां बेटे की नृशंस हत्या करके लूटपाट करने वाले तीन दोषियों को स्पेशल जज डकैती पूनम राजपूत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, तीनों अपराधियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

शहर के मोहल्ला अवध नगर में मुरली तापड़िया और उनकी मां बसंती देवी मकान की ऊपरी मंजिल में रहते थे. वही उनके यहां कुछ दिन पहले एक लड़का कुछ सोने का समान देख कर आया था उसके बाद उस लड़के ने अपने दो और अन्य साथियों के साथ चोरी करने की योजना बनाई.

वे 11 जनवरी 2018 की रात चोरी करने गए थे तभी कुछ शोर सुनकर घर में मां और बेटे जाग गए. इस दौरान चोरों ने दोनों के सिर पर सरिया से वार किया था. इसके बाद घर में चोरी कर चोर चले गए थे. 12 जनवरी 2018 की सुबह दोनों के क्षत विक्षत शव मकान की ऊपरी मंजिल पर मिले थे. कमरे के सामान बिखरा हुआ था. मुरली के पड़ोसी सीताराम तापड़िया ने 12 जनवरी को कोतवाली में सात लोगों के खिलाफ हत्या कर लूटपाट करने की रिपोर्ट लिखाई थी. पुलिस ने जांच में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लूट के माल को बरामद किया था.

पुलिस ने राहुल कश्यप, मां कांतीदेवी, पिता विनोद कश्यप, अजय उर्फ शक्ति कपूर व नरेश उर्फ अजय शाक्य के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. मामले की सुनवाई स्पेशल जज डकैती पूनम राजपूत की कोर्ट में हुई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने गवाही दी. गवाही के आधार पर अजय, नरेश, राहुल को हत्या और लूट का दोषी पाया गया. स्पेशल जज पूनम राजपूत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कांती देवी और उसके पति विनोद को न्यायाधीश ने आरोप से बरी कर दिया. मुकदमे की पैरवी पुरुषोत्तम तापड़िया ने की थी.

ये भी पढ़ेंः मैनपुरी में सीएम योगी ने माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का किया अनावरण, बोले-हम सबके लिए ये भावकु क्षण

ABOUT THE AUTHOR

...view details