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मैनपुरी: 31 मार्च तक वादी के न आने पर उनके खिलाफ नहीं पारित होगा कोई आदेश - मैनपुरी न्यूज

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कोरोना वायरस के मद्देनजर जिला सत्र न्यायालय में जिला जज ने अहम फैसला लेते हुए कहा कि 31 मार्च तक कोई भी वादकारी यदि न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे वादकारियों के खिलाफ कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा.

मैनपुरी जिला सत्र न्यायालय
डिस्ट्रिक्ट जज ने अहम फैसला लिया है.

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Published : Mar 17, 2020, 2:59 PM IST

मैनपुरी: कोरोना वायरस के मद्देनजर जिला सत्र न्यायालय में जिला जज ने अहम फैसला लिया है. डिस्ट्रिक्ट जज ने निर्णय लिया कि 31 मार्च तक कोई भी वादकारी यदि न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे वादकारियों के खिलाफ कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा.

जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से दहशत में है, वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं है. उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं. हालांकि मैनपुरी में अभी तक कोई भी कोरोना वायरस का संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है.

जानकारी देते संवाददाता.

जिला बार काउंसिल के अध्यक्ष अजय कृष्ण पांडेय ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज ने कोरोना वायरस को गहनता से लेते हुए निर्णय लिया कि 31 मार्च तक कोई भी वादकारी यदि न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे वादकारियों के खिलाफ कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा.

सोमवार को प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर जिला सत्र न्यायालय के वकीलों की पूर्ण रूप से हड़ताल रही. इस दौरान वकीलों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है. वह किए गए वादे को भी पूर्ण नहीं कर रही है, जिसके बाद 30 मार्च को प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया जाएगा.

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