मैनपुरीःजनपद में एक महिला अधिवक्ता ने पीएसी के सिपाही पर शादी का झांसा देकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखने पर महिला अधिवक्ता ने 23 सितंबर को न्यायालय में गुहार लगाई थी. इस मामले में न्यायालय से एसपी और विवेचक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र की महिला अधिवक्ता ने सिपाही पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पीड़िता का आरोप है कि जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो उसने कोर्ट की शरण ली. कोर्ट के आदेश पर आरोपी पीएसी एटा के सिपाही प्रियांशू के खिलाफ तीलूपुरा थाना जैतपुर में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई. मामले की जांच आगरा गेट चौकी प्रभारी अरुण कुमार को मिली. उन्होंने पीड़िता के 161 के बयान दर्ज. साथ ही अन्य स्वतन्त्र गवाहों के बयान व नाम पते दिए.
पीड़िता के मुताबिक जब विवेचक से आरोपी प्रियांशू के बारे में पूछा तो उसने छुट्टी पर जाने या ट्रेनिग पर जाने की बात कही लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया. इस पर पीड़िता ने एसपी समेत कई उच्चाधिकारियों से आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी और विवेचक को हटाने की मांग की. पीड़िता एसपी राजेश कुमार से भी गुहार लगाने पहुंची. पीड़िता ने आरोप लगाया कि विवेचक आरोपी से मिल गये हैं. इस वजह से आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है. कहते हैं स्टाफ़ का मामला हैं, रुपये लेकर समझौता कर लो. इस पर लिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया.
बुधवार को विवेचक सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार को नहीं बदला गया. इस पर पीड़िता ने पुनः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित व सब इंस्पेक्टर आगरा गेट चौकी अरुण कुमार के विरुद्ध अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया , ब्रजेन्द्र यादव , ओमप्रकाश कठेरिया ने कोर्ट से कार्रवाई की मांग करते हुए सम्पूर्ण केस डायरी के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब करने की अर्जी दी है. इस पर जज भूलेराम ने 10 जनवरी को मामले की सुनवाई की तिथि तय कर दी है.
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