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किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी को 10 साल की सजा

महोबा में किशोरी को फहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई है.

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युवक को 10 साल की सजा

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Published : Feb 8, 2021, 7:21 PM IST

महोबाः जिले में नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के दोषी युवक को पॉक्सो न्यायालय ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

क्या है पूरा मामला
मामला कबरई थाना क्षेत्र का है. जहां साल 2018 में बैंक से बजीफे का पैसा निकालने गई किशोरी को रोहित बघेल अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया था. दोषी रोहित बघेल मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के भेसावा थाना क्षेत्र का रहने वाला है. किशोरी की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को लगभग 3 महीने बाद आरोपी युवक के साथ पकड़ा. जिसके बाद रोहित को जेल भेज दिया गया था.

दोषी को 10 साल की सजा
न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय सन्तोष कुमार यादव की अदालत ने रोहित बघेल पर दोष सिद्ध होने पर 10 साल सश्रम कारावास सहित 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

साल 2018 से जेल में बंद था दोषी
शासकीय अधिवक्ता पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि विशेष न्यायालय पास्को द्वारा जो सजा सुनाई गई है, उसमें नाबालिग किशोरी को रोहित बघेल कार से किशोरी को अपने तीन चार अज्ञात साथियों के साथ बहला फुसला कर भगा ले गया था. तीन महीने बाद किशोरी को रोहित के साथ पकड़ा गया.साल 2018 से रोहित जेल में बंद है. कोर्ट ने दोषी रोहित को 10 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

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