महोबाः जिले में नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के दोषी युवक को पॉक्सो न्यायालय ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
क्या है पूरा मामला
मामला कबरई थाना क्षेत्र का है. जहां साल 2018 में बैंक से बजीफे का पैसा निकालने गई किशोरी को रोहित बघेल अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया था. दोषी रोहित बघेल मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के भेसावा थाना क्षेत्र का रहने वाला है. किशोरी की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को लगभग 3 महीने बाद आरोपी युवक के साथ पकड़ा. जिसके बाद रोहित को जेल भेज दिया गया था.