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पॉक्सो में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 20 साल की सजा

महोबा जिले से नाबालिग को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो अदालत ने आरोपी युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी युवक पर अर्थदंड भी लगाया है.

पॉक्सो एक्ट.
पॉक्सो एक्ट.

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Published : Dec 3, 2020, 5:52 PM IST

महोबा:अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) संतोष कुमार यादव ने किशोरी के अपहरण के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने और पॉक्सो का दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं, अदालत ने अभियुक्त को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है.

ब्यूटी पॉर्लर में काम करती थी किशोरी
कोतवाली कुलपहाड़ के एक गांव निवासी किशोरी एक ब्यूटी पॉर्लर में काम करने जाती थी. 5 जनवरी 2019 को भी किशोरी ब्यूटी पार्लर में काम करने के बाद शाम तक घर नहीं लौटी. परिजनों ने कई दिन तक उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं लगा. बाद में कोतवाली कुलपहाड़ के देशराज अहिरवार भी उसी दिन से गायब होने पर पीड़िता की मां ने 26 जनवरी 2019 को देशराज अहिरवार के खिलाफ किशोरी को अगवा करने का मुकदमा दर्ज करा दिया था. कुछ दिनों बाद किशोरी के मिलने पर किशोरी द्वारा दर्ज कराए गए बयान के आधार पर देशराज के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराएं बढ़ाई गई थीं.

अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद देशराज को पॉक्सो एक्ट का दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने इस मुकदमे में सरकार पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए बताया कि दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. उन्होंने बताया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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