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महोबा: मासूम से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने 6 दिन में आरोपी को सुनाई सजा

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Published : Dec 4, 2019, 12:55 PM IST

उत्तर प्रदेश के महोबा जिला अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा का फैसला सुनाया है. जिला अदालत ने यह फैसला मात्र 6 कार्य दिवस में दिया है.

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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा.

महोबा: जिला न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फैसला सुनाया है. आरोपी को छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. यह फैसला मात्र 6 कार्य दिवस में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दिया है. दरअसल आरोपी को दो धाराओं में सजाएं सुनाई गई हैं, जो साथ-साथ चलेंगी.

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा.

जाने पूरा मामला-

  • मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र का है.
  • बीते 15 नवम्बर को नाबालिग से गांव के ही एक युवक ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया.
  • विरोध में नाबालिग ने शोर मचाया तो परिजन मौके पर पहुंच गए.
  • परिजनों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया.
  • न्यायालय में 25 नवम्बर को आरोप पत्र दाखिल हुआ.
  • 6 कार्य दिवस में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है.

मामले में आरोपी को 8 पॉक्सो में 3 वर्ष की सजा, 354 A में दो वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. वहीं अर्थदण्ड न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की बात भी कही है.
- दिनेश सिंह, शासकीय अधिवक्ता महोबा

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