महोबा:अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाया है. न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल की अदालत ने सुनाया है.
जानिए पूरा मामला
- मामला खन्ना थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
- एक वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था.
- अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी बबलू को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है.
- आरोपी को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.