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महोबा: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

यूपी के महोबा में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है. न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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जिला न्यायालय का दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ फैसला.

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Published : Jan 21, 2020, 8:00 PM IST

महोबा:अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाया है. न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल की अदालत ने सुनाया है.

जिला न्यायालय का दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ फैसला.

जानिए पूरा मामला

  • मामला खन्ना थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
  • एक वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था.
  • अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी बबलू को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है.
  • आरोपी को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.

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एक साल पहले 11 वर्षीय नाबालिग के साथ आरोपी बबलू ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. जिस पर मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया है.
दिनेश सिंह, शासकीय अधिवक्ता

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