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महोबा: फसलों की कटाई में कम्बाइन हार्वेस्टर के लिए किसानों से मनमानी रकम की वसूली

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में गेहूं की क्रय की बिक्री 15 अप्रैल से शुरू कर दी गई है. वहीं किसान फसलों की कटाई-मड़ाई के कार्य में कम्बाइन हार्वेस्टर का उपयोग कर रहे हैं. इसकी वजह से मालिक उनसे मनमाने ढंग से धनराशि वसूली कर रहा है.

किसानों से मनमाने ढंग से वसूली जा रही धनराशि
किसानों से मनमाने ढंग से वसूली जा रही धनराशि

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Published : Apr 16, 2020, 6:33 PM IST

Updated : May 26, 2020, 7:31 PM IST

महोबा: कोरोना वायरस के वजह से इस वर्ष फसलों की कटाई देर से शुरू हुई है. वहीं सरकार ने किसानों को 15 अप्रैल से गेहूं क्रय करने का आदेश दे दी है. जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान में रबी वर्ष 2019-20 की फसलों की कटाई-मड़ाई के कार्य में किसान कम्बाइन हार्वेस्टर का उपयोग कर रहे हैं.

ऐसी स्थिति में किसान दूरभाष पर शिकायतें कर रहें हैं कि कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई-मड़ाई कराने पर मालिक मनमाने ढंग से किराया और धनराशि वसूली कर रहा है. गेहूं और जौ की फसलों के लिये 2,350 रुपये प्रति हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

स्ट्रारीपर विद बाइन्डर से भूसा बनाने के लिए 155 रुपये प्रति कुन्टल की दर से लिया जाना चाहिए. यदि कम्बाइन हार्वेस्टर से रबी 2019-20 में गेहूं/जौ फसलों की कटाई-मड़ाई कराने पर मालिक 2,350 रुपये प्रति हेक्टेयर और भूसा बनाने के लिए 155 रुपये प्रति कुन्टल की दर से ज्यादा किराया वसूल करता है तो उसके विरुद्ध अधिक धन वसूली और पर्यावरण प्रदूषण (एनजीटी) की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि उक्त अवधि में सोशल डिस्टेसिंग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. किसी भी कम्बाइन हार्वेस्टर पर एक साथ 4 से अधिक टेक्नीशियन उपस्थित न हों. प्रत्येक के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी सुनिश्चित की जाए. इस स्थिति में अनावश्यक भीड़ एकत्र होने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : May 26, 2020, 7:31 PM IST

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