लखनऊ: अगर आप मतदान के लिए जा रहे हैं और पूर्व में हुई किसी दुर्घटना या घटना में आपके बाएं हाथ की पहली अंगुली कट गई है तो आप मतदान से वंचित नहीं रह सकते हैं. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार बाएं हाथ की पहली अंगुली पर मतदान से पहले स्याही लगाए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है. लेकिन अगर आप के बाएं हाथ की पहली अंगुली नहीं है तो फिर उसके बाद की अंगुली पर स्याही लगाकर मतदान किया जा सकता है.
अगर नहीं है बाएं हाथ की पहली ऊंगली तो मतदान में स्याही लगाने के ये हैं नियम. व्यक्ति का बाएं हाथ की पहली अंगुली या अन्य अंगुलियां नहीं रहती है. कई लोग ऐसे भी हैं जिनका बायां हाथ भी कटा हुआ रहता है. ऐसे लोगों के लिए भी मतदान की व्यवस्था निर्धारित की गयी है.
राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह ने ईटीवी भारत को मतदान के दौरान हाथ की अंगुलियां न होने पर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार बाएं हाथ की पहली उंगली पर स्याही लगाने की व्यवस्था की गई है. लेकिन अगर पहली उंगली नहीं है तो अन्य उंगलियों पर स्याही लगाकर मतदान हो सकता है.
राज्य निर्वाचन आयोग के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रम्हदेव राम तिवारी भी कहते हैं कि इसके लिए पूरी व्यवस्था निर्धारित है. पहली उंगली नहीं होने पर उसके बाद की उंगली पर स्याही लगाकर मतदान किया जा सकता है. उंगली नहीं होने पर मतदान नहीं किया जा सकता ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है मतदान हर व्यक्ति का अधिकार है.