महराजगंज:जिले में भाजपा नेता राही मासूम रजा पर दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और उसके पिता की हत्या का संगीन आरोप लगा है. कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर भाजपा नेता के खिलाफ हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, मारपीट, धमकी के अलावा पॉक्सो व एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं, भाजपा नेता को पूछताछ के लिए कोतवाली में बैठाया गया है.
संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल क्षेत्र निवासी 17 साल की किशोरी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी. किशोरी ने बताया कि उसके पिता परिवार के साथ रोजी-रोटी के लिए महराजगंज आए थे. शहर के वीर बहादुर क्षेत्र निवासी वकील राही मासूम रजा के घर में किराया पर पूरा परिवार रहता है. वहीं, पिता महराजगंज में पिछले पांच साल से फुटपाथ पर पानी और पकौड़ा बेचने का काम करते थे. परिवार में चार बहन व एक भाई हैं.
पीड़िता ने आगे बताया कि 28 अगस्त को उसके पिता दुकान पर गए थे. इसी दौरान मकान मालिक राही मासूम रजा उसके कमरे में घुस आए और जबरदस्ती करने लगे. तभी पिता मौके पर आ गए और विरोध करने लगे. इस पर भाजपा नेता राही मासूम रजा पिता के बाहर घसीटते हुए कहीं ले गए और उनकी हत्या कर दी. किशोरी के मुताबिक पिता के शव का कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था. उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है. पीड़ित किशोरी ने तहरीर में यह भी बताया कि कुछ दिन पहले भाजपा नेता ने उसकी छोटी बहन के साथ भी छेड़छाड़ की थी. तब भाजपा नेता ने उसे धमकी दी थी कि अगर किसी को घटना के बारे में बताया को हत्या कर दी जाएगी.
इस मामले में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार रॉय ने बताया कि किशोरी की तहरीर पर आरोपी राही मासूम रजा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. आरोपी भाजपा नेता को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया है. इस मामले में जांच-पड़ताल के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस मामले में सीओ सदर अजय सिंह चौहान ने मामले की विवेचना की जा रही है. साक्ष्यों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
भाजपा जिला संयोजक संजय पांडेय ने बताया कि पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राही मासूम रजा के खिलाफ कोतवाली में गंभीर आरोप में केस दर्ज होने की जानकारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष के अलावा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेज दी गई है. जैसा निर्देश मिलेगा, उसका अनुपालन कराया जाएगा.
यह भी पढे़ं: चर्चित बिकरू कांड में 23 आरोपी दोषी करार, 10-10 साल की सजा, पैरवीकर्ता होंगे सम्मानित
यह भी पढे़ं: इटावा में बीजेपी नेता पर लगा दुष्कर्म का आरोप