लखनऊ:प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.लॉकडाऊन के दौरान मामूली गलतियों के चलते आम लोगों और व्यापारियों के विरूद्ध दर्ज हुए करीब 2.5 लाख मुकदमे वापस लेने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने ऐसे मुकदमों को हटाने के लिए जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. छोटी-मोटी गलती करने से दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाने से आम लोगों को राहत मिलेगी.
कानून मंत्री पहले जारी कर चुके हैं आदेश
योगी सरकार उत्तर प्रदेश के व्यापारियों और आम लोगों को मुकदमों में बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य सरकार कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमे हटाने की तैयारी कर रही है. इस बारे में पिछले दिनों कानून मंत्रालय ने अधिकारियों को सभी जिलों से डिटेल मंगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया था. सभी जिलों से डिटेल आने के बाद सरकार ने इस पर अमल करने को कहा था. अब सीएम योगी ने शनिवार को एक बार फिर इस संबंध में निर्देश दिए हैं.
लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
योगी सरकार के इस फैसले से हजारों व्यापारियों के साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों, मजदूरों और किसानों को भी राहत मिलना तय है. राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी. थानों में दर्ज एफआईआर को हवाला देते हुए पुलिस को लोगों को परेशान करने का मौका मिल सकता है.
योगी सरकार वापस लेगी कोविड के दौरान दर्ज ढाई लाख मुकदमे
यूपी सरकार ने कोविड के दौरान दर्ज ढाई लाख मुकदमे वापस लेने के लिए निर्देश दिए हैं. इस बारे में पिछले दिनों कानून मंत्रालय ने अधिकारियों को सभी जिलों से डिटेल मंगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया था. सभी जिलों से डिटेल आने के बाद सरकार ने इस पर अमल करने को कहा था. अब सीएम योगी ने शनिवार को एक बार फिर ऐसे मुकदमों को हटाने के लिए जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
हिदायत के साथ हटेगा मुकदमा
कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने और लॉकडाउन के उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा. सरकार इन मुकदमों की वापसी के जरिये जहां व्यापारियों के साथ आम लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है, वहीं उन्हें भविष्य में ऐसी स्थितियों में विशेष एहतियात बरतने की चेतावनी भी दी जाएगी. इन मुकदमों की वापसी से पुलिस और न्यायालय का भी बोझ कम होगा. उन्हें आवश्यक चीजों की जांच के लिए मौका मिल सकेगा. सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि व्यापारियों की लंबे समय से यह मांग थी जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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