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कोरोना से मौत पर श्रमिकों को योगी सरकार देगी 20,000 की आर्थिक सहायता - योगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार अब कोरोना वायरस से मरने वाले श्रमिकों को 20,000 रुपये की सहायता देगी. श्रम कल्याण परिषद की ओर से ऐसे श्रमिक जिनका मासिक वेतन 15,000 से कम है, उनको यह लाभ दिया जाएगा. इसके लिए श्रम कल्याण परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

योगी सरकार देगी 20,000 की आर्थिक सहायता.
योगी सरकार देगी 20,000 की आर्थिक सहायता.

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Published : Jun 3, 2021, 6:06 PM IST

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग की ओर से अब कोरोना वायरस से मरने वाले श्रमिकों को 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी. श्रम कल्याण परिषद की ओर से ऐसे श्रमिक जो दुकानों पर काम करते हैं और जिनका मासिक वेतन 15,000 से कम है, उनकी कोरोना वायरस या सामान्य बीमारी से मृत्यु होती है, तो उसके निधन पर 20,000 की अंत्येष्टि सहायता मिलेगी. इसके लिए श्रमिक के आश्रितों को मृत्यु प्रमाण पत्र, 15,000 से कम मासिक वेतन का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाते के साथ श्रम कल्याण परिषद की वेबसाइट www.skpuplabour.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

कोरोना से मृतक श्रमिक के आश्रितों को मिलेगी 20000 की मदद

उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग कोरोना वायरस श्रमिकों के आश्रितों को 20,000 की अंत्येष्टि सहायता देगा. इसके लिए मृतक श्रमिक के आश्रित परिवार को श्रम कल्याण परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. वहीं ऐसे श्रमिक भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो इस अवधि के दौरान दूसरी बीमारियों से मरे हैं. वहीं इस योजना का लाभ पाने के लिए परिजनों को मृतक श्रमिक का 15,000 से कम मासिक का वेतन का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक की पासबुक के साथ आवेदन करना होगा. इस आर्थिक सहायता से मृतक श्रमिक के परिजनों की एक आर्थिक मदद भी होगी.

प्रदेश के 67 लाख श्रमिक हैं विभाग में पंजीकृत

राजधानी में जहां 1,35,000 श्रमिक पंजीकृत हैं, तो वहीं पूरे प्रदेश में 67,00000 श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है. जबकि पिछले साल पंजीकरण 18,00000 था. ऐसे में पूरे प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. सरकार श्रमिकों के लिए इन दिनों कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसका लाभ भी श्रमिक कि परिवारजनों को पहुंच रहा है. सरकार की तरफ से श्रमिक के बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा दी गई है, तो वहीं श्रमिकों के काम करने के दौरान घायल या मृतक होने पर भी दुर्घटना सहायता राशि का प्रावधान है.

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