लखनऊ:अगर आप पटाखों के शौकीन हैं तो इस दिवाली थोड़ा सतर्क हो जाइए. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली के अवसर पर पटाखे जलाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. उन्होंने प्रदेश के जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि दिवाली के दिन रात 8-10 बजे तक यानी सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी. अगर कोई इसके बाद पटाखे जलाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए.
ग्रीन पटाखों का हो प्रयोग
वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को जारी किए गए निर्देश में सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका का हवाला दिया गया है, जिसके अनुपालन के क्रम में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दिवाली के अवसर पर कम वायु प्रदूषण और ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग किया जाए. साथ ही रात में सिर्फ 8-10 बजे तक ही पटाखे जलाएं.
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सामुदायिक क्षेत्र निर्धारण की भी संभावनाएं तलाशी जाएं
प्रशासन द्वारा जारी निर्देश में चटाई की तरह पटाखे या फिर लड़ियों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. निर्देश में कहा गया है कि पटाखों के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामुदायिक क्षेत्र का निर्धारण किया जाए तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पर्व के दौरान पटाखे के प्रयोग हेतु सामुदायिक क्षेत्र निर्धारण की भी संभावनाएं तलाश की जाए.