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संविदा और वर्कचार्ज को पेंशन न देने के लिए ये काम करेगी सरकार - pension to contract

वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा कि ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना कई मामलों में सरकार के लिए बाध्यकारी है. इसमें से कुछ केस सरकार ने जीता है. ऐसे ही केसों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विभागों को सरकार की उपलब्ध करवाए गए हैं.

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Published : Oct 6, 2022, 10:55 PM IST

लखनऊ:अस्थाई तौर पर काम करने वाले अनौपचारिक और वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन न देने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विभागों को ऐसे केसों की नजीर कोर्ट के सामने रखने की हिदायत दी गई है, जो सरकार ने जीते हैं. यह आदेश गुरुवार को शासन के वित्त विभाग की ओर से जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना कई मामलों में सरकार के लिए बाध्यकारी है. अपवाद के तौर पर ऐसे कुछ केसों को सरकार ने कोर्ट में जीता भी है. ऐसे ही केसों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विभागों को सरकार की उपलब्ध करवाए गए हैं. ताकि इन तथ्यों का उपयोग कोर्ट में किया जा सके.

अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी की ओर से यह आदेश गुरुवार को जारी किया गया है. जिसमें उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले हैं, जिसमें विभागों के पक्ष में भी फैसला आया है. इसलिए अब हमको ऐसे फैसलों को नजीर मानना होगा. इस संबंध में अनेक तथ्य इस शासनादेश में दिए गए हैं. बाकी विभागों को इसका पालन कराने में आसानी हो. ऐसे में कोर्ट में इस संबंध में लड़े रहने वाले केसों को लेकर सरकार को झुकना नहीं पड़ेगा और उनके पक्ष में अधिक से अधिक फैसले आएंगे.

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