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प्याज भंडारण की स्टॉक लिमिट तय, सरकार जारी करेगी अधिसूचना - प्याज भंडारण पर नया नियम

प्रदेश में प्याज की सहज उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर सख्ती करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्याज की स्टॉक लिमिट तय कर दी है. प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी.

सीएम योगी
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Published : Nov 3, 2020, 11:01 PM IST

लखनऊः प्रदेश में प्याज की कीमतों में आई उछाल को देखते हुए योगी सरकार ने प्याज भंडारण की लिमिट तय कर दी है. सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी. निर्धारित लिमिट से अधिक प्याज का भंडारण कोई नहीं कर सकेगा. दिसंबर माह के अंत तक प्रदेश में यह व्यवस्था लागू रहेगी.

इसके मुताबिक खुदरा व्यापारी दो मीट्रिक टन तक प्याज भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं. यह सीमा दिसंबर माह के अंत तक लागू रहेगी. मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने जारी की थी एडवाइजरी

इससे पहले बीते 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी. स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया जाएगा. व्यापारियों को छटाई और पैकिंग का काम तीन दिन में पूरा करना होगा. उसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी. प्रदेश के कुछ जिलों में प्याज की कीमतों में अचानक आए उछाल को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं.

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