लखनऊः प्रदेश में प्याज की कीमतों में आई उछाल को देखते हुए योगी सरकार ने प्याज भंडारण की लिमिट तय कर दी है. सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी. निर्धारित लिमिट से अधिक प्याज का भंडारण कोई नहीं कर सकेगा. दिसंबर माह के अंत तक प्रदेश में यह व्यवस्था लागू रहेगी.
इसके मुताबिक खुदरा व्यापारी दो मीट्रिक टन तक प्याज भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं. यह सीमा दिसंबर माह के अंत तक लागू रहेगी. मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है.