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Published : Dec 18, 2019, 10:00 PM IST

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लखनऊ: सरकार का सख्त कदम, अब रेप आरोपियों का निकलेगा दम

दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध से निपटने के लिये सरकार काफी सजग है. उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 दिसंबर को इस बारे में बड़ा कदम उठाते हुए पूरे राज्य में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय ले चुकी है. इन अदालतों में केवल यौन शोषण से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी. वहीं ऐसा ही एक बड़ा कदम आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी उठाया है. आंध्र प्रदेश दिशा बिल 2019 के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई 21 दिनों में पूरी कर ली जाएगी.

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मुख्यमंत्री योगी.

लखनऊः महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराध ने सरकार की नींद उड़ा दी है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं और बच्चों के प्रति घृणित अपराध के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने का निर्णय लिया था. इसके लिए 218 नए अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के पदों का सृजन किया गया है. उनके सहयोगी स्टाफ और वेतन आदि की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.

वहीं आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया है. हैदराबाद में दिशा गैंग रेप के बाद आंध्र सरकार ने आंध्र प्रदेश दिशा बिल 2019 ( आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून ( संशोधन) अधिनियम 2019) पास कर दिया है. इस बिल के तहत रेप और गैंगरेप करने वाले दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी. साथ ही मामले की सुनवाई 21 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी.

न्याय के मामले में कहां खड़ा है यूपी
यूपी के कानून मंत्री ने बताया कि इससे पहले यूपी में जो महिला कोर्ट चल रहे थे, उसमें महिलाओं से जुड़े यौन हिंसा के साथ-साथ अन्य मामलों की भी सुनवाई होती थी. इससे कोर्ट पर भार अधिक था और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में शीघ्र निर्णय नहीं हो पाता था. इसलिए योगी सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्थापित करने का निर्णय लिया है.

कानून मंत्री बृजेश पाठक के मुताबिक इन सभी न्यायालयों के लिए 218 पीठासीन अधिकारियों के पद भरे जाएंगे. कोर्ट संचालन के लिए 63 लाख रुपये प्रति कोर्ट हर साल खर्च आएगा. अगर किराए के भवन में कोर्ट संचालित होगा तो 3 लाख 90 हजार किराया प्रतिवर्ष दिया जाएगा. कोर्ट की डे-टू-डे संचालन पर 8 लाख 10 हजार रुपये सालाना खर्च निर्धारित किया गया.

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उत्तर प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में बच्चों के प्रति हुए अपराध के 42,379 मुकदमें लंबित हैं. वहीं महिलाओं के प्रति हुए अपराध में 25,749 दुष्कर्म के मामले दर्ज हैं. कोर्ट को संचालित करने में आने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार का क्रमशः 60: 40 के अनुपात में होगा. केंद्र सरकार 60 फीसद और 40 प्रतिशत राज्य सरकार खर्च करेगी. कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि कैबिनेट में हुए फैसले के बारे में हाईकोर्ट को अवगत कराया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द कोर्ट काम कर सकें.

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