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आरोपियों के पोस्टर नहीं हटाएगी योगी सरकार, आज जाएगी सुप्रीम कोर्ट

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Published : Mar 11, 2020, 3:08 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सीएए हिंसा के आरोपियों के बैनर-पोस्टर 16 मार्च से पहले हटाने के आदेश दिए हैं. इस मामले को लेकर बुधवार को योगी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

योगी सरकार आज जाएगी सुप्रीम कोर्ट
योगी सरकार आज जाएगी सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ:नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में उपद्रव करने के आरोपितों के पोस्टर हटाए जाने से संबंधित फैसले के बाद भी यूपी सरकार पीछे नहीं हट रही है. पोस्टर हटाये जाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध योगी सरकार बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे योगी आदित्यनाथ
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी में है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में 19 दिसंबर को 2019 को हिंसा करने वाले 57 उपद्रवियों के पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद भी सरकार ने पोस्टर नहीं हटाया था. 16 मार्च तक यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जवाब देना था. वहींं सरकार ने अब लखनऊ में हिंसा के आरोपियों का पोस्टर न हटाने का फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे. लखनऊ में 19 दिसंबर को 2019 को हिंसा करने वाले 57 उपद्रवियों के सैकड़ों चौराहे पर लगी हैं तस्वीरें. इस मामले को लेकर 1 करोड़ 55 लाख की वसूली आदेश जारी किया गया है.

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