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लखनऊ: एयरपोर्ट पर बिकेंगे ओडीओपी के उत्पाद, जल्द घोषणा करेगी सरकार

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Published : Sep 9, 2020, 4:52 AM IST

योगी सरकार ओडीओपी के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के तहत विभिन्न जिलों के इन उत्पादों को लेकर खुदरा व्यापार में कदम रखने जा रही है. योगी सरकार ओडीओपी उत्पादों को बेचने के लिए नगर पंचायत स्तर से लेकर रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर भी रिटेल स्टोर खोलने जा रही है. शासन स्तर पर इसकी पूरी योजना तैयार कर ली गई है.

ओडीओपी के रिटेल स्टोर रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर खोले जाएंगे.
ओडीओपी के रिटेल स्टोर रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर खोले जाएंगे.

लखनऊ: योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'एक जनपद एक उत्पाद' (ओडीओपी) के स्थानीय उत्पाद अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय होंगे. बिक्री बढ़ाने की योजना के तहत सरकार विभिन्न जिलों के इन उत्पादों को लेकर खुदरा व्यापार में कदम रखने जा रही है. पीएम मोदी के लोकल के लिए वोकल के नारे के अनुरूप योगी सरकार ओडीओपी उत्पादों को बेचने के लिए नगर पंचायत स्तर से लेकर रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर भी रिटेल स्टोर खोलने जा रही है. शासन स्तर पर इसकी पूरी योजना तैयार कर ली गई है. जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा.

लोकल के लिए वोकल की रणनीति पर योगी सरकार ने उसी वक्त कदम बढ़ा दिया था, जब 25 जनवरी 2018 को एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना प्रारंभ की गई थी. अब उसी को आगे बढ़ाते हुए ओडीओपी को ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार ने रिटेल स्टोर के माध्यम से इन उत्पादों की ब्रांडिंग करने की योजना तैयार की है.

दूसरे राज्यों में ओडीओपी के रिटेल स्टोर केवल रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर जाएंगे खोले
योजना उत्तर प्रदेश के साथ-साथ संपूर्ण देश में लागू होगी. प्रदेश के बाहर इसे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों तक ही सीमित रखा जाएगा. यानी कि दूसरे राज्यों में ओडीओपी के रिटेल स्टोर केवल रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर खोले जाएंगे. वहीं प्रदेश के अंदर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, अन्य ग्रामीण क्षेत्र, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और शॉपिंग मॉल में ओडीओपी स्टोर खोला जाएगा. तय किए जा रहे मानक के हिसाब से स्टोर खोलने के लिए न्यूनतम कारपेट क्षेत्रफल 100 वर्ग फिट की दुकान होना अनिवार्य होगा.

रिटेल स्टोर खोलने वाले को ओडीओपी का प्रचार प्रसार भी होगा करना
शर्तों के मुताबिक रिटेल स्टोर खोलने वाले को ओडीओपी का प्रचार प्रसार भी करना होगा. चिन्हित ओडीओपी स्टोर का कुल डिस्प्ले किए गए क्षेत्रफल का न्यूनतम 50 प्रतिशत स्थान ओडीओपी उत्पादों एवं ब्रांडिंग सामग्री के लिए आरक्षित होगा. यह शर्तें एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन पर लागू नहीं होंगी. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर खोले जाने वाले रिटेल स्टोर में पूरी जगह ओडीओपी उत्पादों के लिए उपयोग में लाई जाएगी.

सरकार स्टोर के लिए व्यापारियों को वित्तीय सहायता करेगी प्रदान
सरकार स्टोर के लिए व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. एयरपोर्ट पर रिटेल स्टोर खोलने के लिए दिल्ली और मुंबई में पांच लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं. दिल्ली और मुंबई को 'आ' श्रेणी में रखा गया है. वहीं 'ब' श्रेणी में लखनऊ, वाराणसी, पुणे, कोचीन, वड़ोदरा, अमृतसर, इंदौर, नागपुर, मंगलौर, विशाखापत्तनम, तिरुपति समेत अन्य प्रदेश राजधानी में स्थापित हवाई अड्डों पर रिटेल स्टोर खोलने के लिए चार लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाएंगे. 'स' श्रेणी के शहरों में तीन लाख रुपये दिए जाएंगे.

दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर रिटेल स्टोर खोलने के लिए दो लाख रुपये, 'ब' श्रेणी के शहरों में डेढ़ लाख और 'स' श्रेणी के शहरों के रेलवे स्टेशनों पर स्टोर खोलने के लिए 75 हजार रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है. यह वित्तीय सहायता अनुबंध होने की तिथि से 100 दिन अंदर भुगतान कर दी जाएगी.

रिटेल स्टोर खोलने के लिए किया जाएगा एक वर्ष का अनुबंध
रिटेल स्टोर खोलने के लिए एक वर्ष का अनुबंध किया जाएगा. अनुबंध की अवधि अधिकतम दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है. यह अवधि एक समय में केवल एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वित्तीय सहायता की सीमा प्रथम वर्ष में प्रदान कुल वित्तीय सहायता के 25 प्रतिशत तक रहेगी. अनुबंध अवधि के विस्तार करने के 30 दिन के अंदर उक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी. शासन के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एमएसएमई विभाग ने इसका पूरा प्रारूप तैयार कर लिया है. जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा. इससे रोजगार बढ़ेगा. ओडीओपी के उत्पाद तैयार करने वाले श्रमिकों, व्यापारियों की आय बढ़ेगी.

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