लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई. इसमें अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि देने के साथ ही 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. श्रीराम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के आदेशों में 5 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में फैसला लिया गया था. पांच एकड़ जमीन तीन माह के अंदर निर्धारित की जानी थी. इसी क्रम में आज योगी कैबिनेट ने फैसला लिया है. यह भूमि अयोध्या के ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल के थाना रौनाही क्षेत्र में अयोध्या मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर स्थित है.
तीन महीने में जमीन देने के दिए थे निर्देश
योगी सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश को पांच एकड़ भूमि का आवंटन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन तीन माह के अंदर आवंटित करने के निर्देश दिए थे. इसी संबंध में प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को तीन विकल्प भेजे थे, उनमें से एक विकल्प को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है.