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लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 18 से 21 वर्ष, केंद्र के इस निर्णय की राज्य महिला आयोग ने की सराहना - राज्य महिला आयोग

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने भी केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना की है. उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र में लड़की मानसिक रूप से विवाह के लिए तैयार नहीं हो पाती हैं.

केंद्र के निर्णय की राज्य महिला आयोग ने की सराहना
केंद्र के निर्णय की राज्य महिला आयोग ने की सराहना

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Published : Dec 16, 2021, 3:10 PM IST

लखनऊ :लड़कियों की वैवाहिक उम्र को लेकर नया प्रस्ताव पास किया गया है. अब उनकी शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है. ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने भी केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना की है.

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उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र में लड़की मानसिक रूप से विवाह के लिए तैयार नहीं हो पाती हैं. ऐसे में उम्र की सीमा बढ़ाकर 21 वर्ष करना स्वागत योग्य है. इस उम्र में लड़की शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर परिपक्व हो जाती है. यह निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था.

उन्होंने कहा कि महिला आयोग पूरी तरह से केंद्र सरकार के इस फैसले से सहमत है. बेहद खुशी भी है कि केंद्र सरकार ने लड़कियों के हित में एक बड़ा बिल पारित किया है. इससे लड़कियों के शैक्षणिक स्तर में भी सुधार आएगा. 21 वर्ष की उम्र तक लड़कियां आराम से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर सकतीं हैं. इससे भविष्य में शिक्षित महिलाओं का ग्राफ और बढ़ेगा.

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