लखनऊः पत्नी के गैर मर्द के साथ अवैध सम्बंध व फोन पर धमकियां मिलने से परेशान पति द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पत्नी पूजा शर्मा को कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी (Sessions Judge Vivekananda Sharan Tripathi) ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत के समक्ष एडीजीसी ललित किशोर दीक्षित ने दलील दी कि इस मामले की रिपोर्ट मृतक हरकेश शर्मा के पिता द्वारा 21 जून 2016 को थाना जानकीपुरम में दर्ज कराई गई थी. जिसमें उसने बताया था कि 27 फरवरी 2016 को उसके पुत्र का विवाह पूजा शर्मा के साथ हुआ था. विवाह के बाद पता चला कि पूजा का चाल-चलन ठीक नहीं है. उसका सुमित कुमार नामक व्यक्ति से अवैध सम्बंध है. अदालत ने पाया कि अभियुक्ता पूजा शर्मा ने पति को धमकी दी थी कि वह सुमित कुमार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती है. यदि कोई उससे जबरन सम्बंध रखेगा तो पूरे परिवार को फंसा दिया जाएगा.