लखनऊ:प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी अभियुक्ता मधु अस्थाना को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मयंक त्रिपाठी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
इस मामले में फरार चल रहे मधु अस्थाना के प्रेमी नीरज की गिरफ्तारी अब तक न किए जाने और विवेचना लम्बित रखने को लेकर अदालत ने निर्णय की प्रति पुलिस महानिदेशक को भेजे जाने का आदेश दिया है. कहा है कि अभियुक्त नीरज के मामले में विवेचना अभी तक पूर्ण नहीं की जा सकी है, यही नहीं विवेचना की प्रगति से भी न्यायालय को आज तक अवगत भी नहीं कराया गया है. अदालत में विशेष अधिवक्ता देवेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट वादी जनक राज ने 25 फरवरी 2017 को मड़ियांव थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसने रहीम नगर डूडोली थाना मड़ियांव के मकान को रहने के लिए अपने मुंह बोले भांजे शिवा सक्सेना को दिया था, जहां पर शादी के बाद वह अपनी पत्नी मधु अस्थाना के साथ रहने लगा.